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    भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राणा कपूर को राहत दी

    सेबी ने सितंबर, 2020 में मॉर्गन क्रेडिट के लेनदेन पर खुलासा नहीं करने को लेकर राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

    मॉर्गन क्रेडिट यस बैंक की गैरसूचीबद्ध प्रवर्तक इकाई है।

    नियामक ने मार्च में एक करोड़ रुपये की वसूली के लिए कपूर के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क कर दिया था।

    कपूर जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहे थे जिसके बाद यह कदम उठाया गया था।

    भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यस बैंक (Yes Bank) के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राणा कपूर (Rana Kapoor) के बैंक खातों के साथ शेयर और म्युचुअल फंड पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है।

    कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    उन्हें यस बैंक धोखाधड़ी मामले (Yes Bank fraud case) में मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तबसे वह मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

    भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यस बैंक (Yes Bank) के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राणा कपूर (Rana Kapoor) के बैंक खातों के साथ शेयर और म्युचुअल फंड पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है।

    कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    उन्हें यस बैंक धोखाधड़ी मामले (Yes Bank fraud case) में मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तबसे वह मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

    सुप्रीम कोर्ट का आया था ये आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 अगस्त को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी कि जिसमें कपूर पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने को उचित ठहराया गया था.

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह स्थगन कपूर द्वारा 50 लाख रुपये के भुगतान पर निर्भर

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2 अगस्त को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी कि जिसमें कपूर पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने को उचित ठहराया गया था.

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह स्थगन कपूर द्वारा 50 लाख रुपये के भुगतान पर निर्भर करेगा.

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