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    23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखाला जेल की सलाखों के पीछे कैद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है।

    30 अप्रैल को ही अदालत ने इस मामले में 2 मई तक के लिए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

    सोमवार को समय ज्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे अपना ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सके थे।

    इससे पहले नवनीत राणा को मुंबई के जे.जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था।

    उनके पीठ में देर रात अचानक दर्द बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें यहां CT स्कैन के लिए लाया गया।

    राणा दंपती पर IPC की धारा 15 ए, 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है।

    इसके अलावा राणा दंपती पर 124 ए, यानी राजद्रोह की भी केस दर्ज है।

    दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आवाहन के बाद।

    पुलिस ने किया है जमानत का विरोध

    शुक्रवार को हुई बहस के दौरान करीब ढाई घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं थी।

    राणा दंपती पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राजद्रोह का आरोप है।

    इसके अलावा एक अन्य FIR में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है।

    राणा दंपती के खार वाले घर पर जाएगी BMC की टीम

    हनुमान चालीसा विवाद के बीच बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने राणा दंपती के खार स्थित फ्लैट के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है।

    इस नोटिस के मुताबिक BMC 4 मई को फ्लैट का निरीक्षण करेगी और इसमें हुए अवैध निर्माण की जांच करेगी।

    फ्लैट में अगर कोई अवैध निर्माण मिला तो उसे हटाने का काम BMC का तोड़क दस्ता करेगा।

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