• Sat. Oct 5th, 2024

    आज से आम जनता पर लगा महंगाई का झटका!

    आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है. 

    आज से लागू हो गए नए रेट्स: आम जनता पर आज से महंगाई

    आपको बता दें जीएसटी की नई दरें आज से यानी 18 जुलाई से लागू हो गई हैं तो आप जान लें कि आज से कौन-कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 

    पैकेटबंद सामान पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

    आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था. इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी.

    इन प्रोड्क्ट्स पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

    मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. आपको बता दें अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी.

    कौन से सामान रहेंगे जीएसटी मुक्त?

    एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.

    होटल के कमरों पर कितना लगेगा टैक्स?

    इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है. इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

    यहां चेक करें पूरी लिस्ट

    इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था. 

    सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अबतक 12 फीसदी था. हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है. वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है. 

    Share With Your Friends If you Loved it!