उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा। उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे। कोर्ट ने जिन तीन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें अतीक अहमद, उसका वकील खाम सौलत हनीफ और दिनेश पासी जो उस वक्त का कॉर्पोरेटर हुआ करता था का नाम शामिल है। वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट अतीक और अन्य अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देगी। जया पाल ने कहा है कि अतीक को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए।
सालों से माफिया सरगना अतीक अहमद की मूंछें थीं जिससे वह ताकतवर और घमंडी दिखता था। लेकिन आज प्रयागराज की एक अदालत में वह फूट-फूट कर रो रहा था क्योंकि उसे अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अहमद बहुत डरा हुआ था क्योंकि अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस मामले में पीड़ित उमेश पाल अब जीवित नहीं है – उसे पिछले फरवरी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी।
बता दें कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल पहले धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2009 में अपहरण के इस केस में सभी आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसको लेकर उमेश पाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की।