• Fri. Nov 22nd, 2024

    मुंबई पुलिस ने शहर में 16 सितंबर तक ड्रोन समेत अन्य चीजों के उड़ाने पर लगाई रोक

    Drones

    मुंबई पुलिस ने 16 सितंबर तक आकाश में उड़ने वाले ड्रोन, दूरस्थ नियंत्रित छोटे वायुयान, ‘पैराग्लाइडर्स’, ‘पैरा मोटर्स’, ‘हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गरम हवा से चलने वाले गुब्बारे’ को उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी प्रदान की।

    उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं को भादंसं की धारा 188 के तहत आरोपित किया जाएगा।

    Also Read: रामस्वामी, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए “होनहार उम्मीदवार”: इलॉन मस्क

    अधिकारी ने बताया कि यह आदेश इस अंदेशा से जारी किया गया है कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय क्षेत्र में इन वस्तुओं का इस्तेमाल अतिविशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, आम लोगों की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने, कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जा सकता है।

    मुंबई पुलिस ने आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार से 16 सितंबर तक ड्रोन, रिमोट नियंत्रित अत्यंत छोटे वायुयानों, ‘पैराग्लाइडर्स’, ‘पैरा मोटर्स’,‘ हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गर्म हवा युक्त गुब्बारा’ को शहर के आसमान में नहीं उड़ाने दिया जाएगा।

    Also Read: BJP का मिशन बिहार: सीट शेयरिंग का फॉर्मुला लगभग तय

    Share With Your Friends If you Loved it!