हर साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो 31 जुलाई है, करीब आ रही है। आपको इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना होगा, अन्यथा आपको लेट फीस, जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ करदाता ऐसे भी होते हैं जिन्हें 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की अनुमति मिलती है। उनके लिए अलग से एक समय सीमा निर्धारित की जाती है।
वित्तवर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। नौकरीपेशा, सैलरी और पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, एचयूएफ और ऐसे खाते जिनके ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि, कुछ करदाता ऐसे भी हैं जिन्हें इस डेडलाइन के बाद भी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलती है। इन करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग 3 महीने अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
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31 अक्टूबर है डेडलाइन
ऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने ज्यादा समय देता है, ताकि वे अपने खातों का किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें. अगर इंडीविजुअल्स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें भी 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है.
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30 नवंबर तक भर सकते हैं आईटीआर
इनकम टैक्स विभाग कुछ विशेष प्रकार के ट्रांजेक्शन को लेकर आईटीआर भरने में छूट भी देता है। अगर किसी व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लगाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यवसायों को 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के साथ-साथ कुछ विशिष्ट घरेलू ट्रांजेक्शन भी शामिल होते हैं।
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31 मार्च तक मिलती है सुविधा
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने में कुछ अतिरिक्त छूट भी प्रदान की है। यदि किसी को रिवाइज्ड आईटीआर भरनी है, तो उसे 31 दिसंबर तक का समय मिलता है। इसके अलावा, देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक का समय दिया जाता है, लेकिन उन्हें जुर्माना, ब्याज और लेट फीस का भुगतान करना पड़ता है। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं, तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए, जिस आकलन वर्ष में आपने आईटीआर दाखिल किया है, उससे 2 साल तक का समय मिलता है।
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