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    दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

    Satyendra Jain

    दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी गई है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच अघोषित संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.

    शुक्रवार को जमानत मिलने से पहले जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने परिवार के सदस्यों की बीमारी जैसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत के लिए कई आवेदन किया था.इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी की चोट और छोटी बेटी की बीमारी के आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी.26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी. मगर, 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा.

    सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस की टाइमलाइन

    1. 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की. इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामला सामने आया. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जैन ने उनसे जुड़ी 4 प्रॉपर्टी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की.
    2. 2017-2022: ईडी ने 2017 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. फिर ईडी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की कंपनियों का इस्तेमाल हवाला के जरिए शेल कंपनियों के माध्यम से करीब 4.81 करोड़ रुपये के फंड लेने के लिए किया गया.
    3. सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी: 30 मई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया था. जांच में पता चला कि इन संस्थाओं में पैसे का बड़ा लेन-देन हुआ था.
    4. ट्रायल में देरी और न्यायिक हिरासत: गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन बिना ट्रायल शुरू हुए 18 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे. उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि ट्रायल में देरी हुई है. इस बात पर जोर दिया कि इतनी लंबी कैद के लिए जमानत मिलनी चाहिए.
    5. जमानत मंजूर: 18 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल में देरी और हिरासत में बिताए गए लंबे समय को देखते हुए सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ट्रायल के निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है. इसलिए जैन जमानत के हकदार हैं.
    6. कोर्ट की शर्तें: जमानत मिलने के बावजूद सत्येंद्र जैन की कानूनी चुनौतियां अभी सुलझी नहीं हैं. केस अभी लंबित है. जज ने जैन को आदेश दिया है कि वो चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे. साथ ही देश नहीं छोड़ेंगे. 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा.
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