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    बहराइच हिंसा: बुधवार तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई

    Police

    उच्चतम न्यायालय बुधवार को बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अदालत को बुधवार तक कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है। दरअसल, आरोपियों ने यूपी सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील सी यू सिंह ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है।

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    बहराइच हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई अस्थायी रोक

    सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता संख्या-एक के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और नोटिस कथित तौर पर 17 अक्टूबर को जारी किए गए थे जबकि उन्हें 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाया गया। उन्होंने कहा, ‘हमने रविवार को सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका।’ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।

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    बुधवार को सुनवाई

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कोई संरक्षण नहीं दिया है। इसके बाद न्यायालय ने एएसजी से बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने को मौखिक रूप से कहा और मामले को उसी दिन के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए अंतर-धार्मिक विवाद में गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा (22) की मौत हो गई थी। इस घटना से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके कारण क्षेत्र में आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं तथा इंटरनेट सेवा चार दिन तक निलंबित रही।

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