नई दिल्ली । पेटीएम और फोनपे जैसी पेमेंट ऐप्स में KYC प्रोसेस के लिए आधार नंबर की जरुरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की जगह यूजर्स पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंसर जैसे डॉक्यूमेंट्स का चुनाव कर सकते हैं। यह मामला सबसे पहले तब सामने आया जब एयरेटल और रिलायंस जियो जैसे बड़े ब्रैंड्स ने अपने यूजर्स को वेरिफाई करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) डाटाबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। एयरटेल और जियो के बाद अब डिजिटल पेमेंट ऐप्स भी UIDAI डाटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।
बिना KYC के नहीं कर सकते पेमेंट या फंड ट्रांसफर:
अगर आप पेटीएम, फोनपे या फ्रीचार्ज के नियमित यूजर हैं तो आपको यह पता होगा कि RBI के आदेशानुसार बिना KYC प्रोसेस पूरा किए इनमें से किसी भी ऐप से फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हमने पेटीएम में आधार के जरिए KYC प्रोसेस पूरा करने की कोशिश की। लेकिन यह प्रोसेस पूरा नहीं हो सका। इसमें एक पेज ओपन हुआ जिसमें लिखा था कि UIDAI का OTP eKYC के लिए डिलीवर नहीं किया जा सकता है। नीचे आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं।
जानें ऐसा क्यों हुआ?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Aadhaar eKYC लाइसेंस को UIDAI की तरफ से अनुमित फिलहाल नहीं मिली है। पेटीएम और फोनपे के अलावा फ्रीचार्ज भी KYC पूरा करने के लिए आधार को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन MobiKwik ऐप में आधार वेरिफिकेशन अब भी उपलब्ध है। अब देखना यह होगा कि क्या फोनपे, पेटीएम और फ्रीचार्ज में आधार वेरिफिकेशन कब इनेबल हो सकेगा।
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