सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद मामले में निचली अदालत को सुनवाई से रोका और प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी, और कहा कि अब कार्रवाई केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर होगी।
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मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय जाने को कहा और निचली अदालत को सुनवाई से रोका, उच्च न्यायालय को तीन दिनों में सुनवाई करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की जल्दबाजी से स्थानीय लोगों में संदेह हुआ, जिसके कारण गोलीबारी में कई लोग मारे गए और घायल हुए। मस्जिद समिति की ओर से वकील हुजैफा अहमदी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर पेश हुए।
हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर कहा कि जामा मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 19 नवंबर को सर्वे आदेश के बाद 24 नवंबर को हिंसा में चार लोग मारे गए।
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