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    हाईकोर्ट का आदेश: बैंक अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंकों में अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि इन कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही 29 मार्च 2019 को ऐसे कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश अंशकालिक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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    इसके बावजूद ग्रामीण बैंक ने कुछ कर्मचारियों को सेवाओं से हटा दिया है।  याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा कि अदालत की रोक के बाद भी अंशकालिक कर्मियों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन का निपटारा करते हुए बैंक कर्मियों को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। अगर कोई अधिकारी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। 

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    अपफ्रंट प्रीमियम जमा में देरी पर जिम्मेदार अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी गई

    वहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सेली प्रोजेक्ट मामले में अपफ्रंट प्रीमियम समय पर जमा न करने में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड में लाया जाए। उधर, हिमाचल सरकार की ओर से शुक्रवार को महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई से पहले इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेली प्रोजेक्ट का 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए थे। 

    न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार को 29 करोड़ रुपए अतिरिक्त जमा करने पड़े। अफसरों की लापरवाही से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई अब मार्च में होगी।

    हाईकोर्ट ने छह न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए

    हाईकोर्ट ने छह न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर यजुविंद्र सिंह को स्थानांतरित करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-2 शिमला में नियुक्त किया गया है। वहीं, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पोक्सो किन्नौर स्थित रामपुर के हरमेश कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर में स्थानांतरित किया गया है।

    इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया को पदोन्नति के बाद फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पोक्सो किन्नौर स्थित रामपुर में नियुक्त किया गया है। इसी तरह, वरिष्ठ सिविल जज पालमपुर उपासना शर्मा को स्थानांतरित कर वरिष्ठ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन बनाया गया है।

    इसके अलावा, जिला विधिक न्यायिक प्राधिकरण शिमला के सचिव उमेश वर्मा को वरिष्ठ सिविल जज शिमला में नियुक्त किया गया है। अंत में, एकांक्ष कपिल को सिविल जज द्वितीय ग्रेड के पद से पदोन्नत करते हुए वरिष्ठ सिविल जज, यानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो में नियुक्ति दी गई है।

     

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    One thought on “हाईकोर्ट का आदेश: बैंक अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता”

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