अमेरिका की एक अदालत ने फैसला दिया है कि 21 साल से कम उम्र के युवाओं को बंदूक बेचने पर प्रतिबंध असंवैधानिक है। यह निर्णय संघीय कानून के खिलाफ जाता है, जिसमें हैंडगन खरीदने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अदालत ने माना कि यह कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन करता है।
Also Read : सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल तरीके से सीवर सफाई पर दिल्ली समेत इन 6 महानगरों में लगाई रोक
अदालत का फैसला: 21 साल से कम उम्र के युवाओं पर बंदूक खरीद प्रतिबंध असंवैधानिक
अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि 18 से 20 वर्ष की आयु के लोगों को बंदूक खरीदने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा, ‘दूसरे संशोधन में अठारह से बीस वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया है, जिन्हें हथियार रखने का अधिकार दिया गया है।’ इस फैसले के बाद मामला निचली अदालत के न्यायाधीश के पास वापस चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाते हुए, देश की ऐतिहासिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मिनेसोटा, वर्जीनिया और टेक्सास जैसे राज्यों की अदालतों ने भी इसी आधार पर संघीय कानून को रद्द कर दिया था।
Also Read : भारत का स्वदेशी जेन AI मॉडल, 10 महीने में अमेरिका-चीन को चुनौती
इन संगठनों ने जताया था विरोध
हालांकि पिछली बाइडन सरकार ने उन फ़ैसलों का विरोध किया था। अभी यह अनिश्चित है कि ट्रंप प्रशासन का इस पर क्या रुख रहता है, लेकिन उन्होंने पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौरान ही संकेत दिए थे कि वे भी संघीय कानून के खिलाफ फैसले ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि ‘कोई भी आपके हथियार पर उंगली नहीं उठाएगा।’ फायरआर्म्स पॉलिसी गठबंधन और दूसरा संशोधन फाउंडेशन और लुइसियाना शूटिंग एसोसिएशन ने हथियारों की खरीद के लिए उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का विरोध किया था। हालांकि कुछ संस्थाएं उम्र प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून का समर्थन भी कर रही हैं और उनका तर्क है कि इससे हिंसा रोकने में मदद मिलेगी।
Also Read : INSV Tarini: दो महिला अधिकारियों ने ‘पॉइंट नीमो’ पहुंचकर सफलता पाई
[…] […]
[…] […]
[…] […]