तमिलनाडु के मदुरै जिला प्रशासन ने थिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सिकंदर दरगाह में पशु बलि की अनुमति की मांग के विरोध में हिंदू मुन्नानी के प्रदर्शन से एक दिन पहले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू कर दी है। इस आदेश के तहत विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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तमिलनाडु में दो दिनों के लिए लगाई गई है निषेधाज्ञा
मदुरै जिला प्रशासन ने 4 फरवरी को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए थिरुपरनकुंद्रम और जिले के अन्य क्षेत्रों में दो दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी एम.एस. संगीता के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 3 फरवरी सुबह 6 बजे से 5 फरवरी रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।
‘हिंदू मुन्नानी’ संगठन ने थिरुपरनकुंद्रम में मांसाहारी भोजन खाने वाले एक वर्ग के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। गौरतलब है कि थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर भगवान सुब्रह्मण्य स्वामी का मंदिर स्थित है। पुलिस ने मंदिर के सामने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
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इस वजह से हो रहा है प्रदर्शन
तमिलनाडु में स्थित थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी भगवान मुरुगा के छह प्रमुख निवासों में से एक मानी जाती है और प्रिवी काउंसिल के निर्णय के अनुसार, यह भगवान सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर के अधीन आती है। हिंदू समुदाय का मानना है कि इस पहाड़ी पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए।
हाल ही में, रामनाथपुरम से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद के. नवास कानी के दौरे के बाद यह मामला नए मोड़ पर पहुंच गया। उन्होंने दावा किया कि दरगाह वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आती है और पहाड़ी पर मांसाहारी भोजन कर रहे लोगों की तस्वीरें भी साझा कीं। साथ ही, उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर के अनुसार, पका हुआ मांसाहारी भोजन खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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