भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए कंपनी पर यह कार्रवाई हुई है। आयोग ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कामकाज के तरीकों में बदलाव करने को भी कहा है।
मोबाइल एप चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) की जरूरत पड़ती है। गूगल एंड्रायड ओएस का संचालन व प्रबंधन करती है और अन्य एप्लिकेशन के लिए लाइसेंस देती है। मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) इस ओएस और गूगल के एप का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। वे अपने अधिकारों के नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) समेत कई समझौते करते हैं।
गूगल ने अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे से इन समझौतों का उल्लंघन किया। आयोग ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है। यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है।