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    गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पर एक दिसंबर से नई तस्वीर के साथ दिखाई जाएगी हेल्‍थ वॉर्निंग

    देश में 1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद बनाने वाले, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी की एक नई फोटो दिखाई देगी, जिसके नीचे लिखा होगा ‘तंबाकू यानि दर्दनाक मौत’ या  ‘तंबाकू सेवन  यानि अकाल मृत्यु’। इसके साथ अब से हर एक तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जो लोगों को तंबाकू सेवन छुड़ाने में मदद करेगा। यह नई चेतावनी और फोटो एक 1 दिसंबर, 2022 से आने वाले एक साल तक की अवधि के लिए मान्य होगा।

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, धुआं रहित तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट और बीड़ी आदि के पैकेट पर एक नई तस्वीर होगी, जिसके नीचे लाल पट्टी पर सफेद फोंट में लिखा होगा कि ‘तंबाकू यानि दर्दनाक मौत’ और इसके नीचे एक काली पट्टी पर सफेद फोंट में लिखा होगा कि आज ही तंबाकू छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356।

    वहीं, तंबाकू के अन्य उत्पाद जैसे गुटका और खैनी आदि पर एक अलग तस्वीर होगी, जिसके नीचे लाल पट्टी पर सफेद फोंट में लिखा होगा कि ‘तंबाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु’ और इसके नीचे एक पर सफेद फोंट में लिखा होगा कि आज ही तंबाकू छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356।

    नए नियम

    ये नए नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरे संशोधित नियम, 2022 के तहत 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय  ने इस नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर 19 भाषाओं में जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में दिशानिर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य चेतावनियां अंकित की गई हों।

    सरकार ने कहा कि तंबाकू उत्पादों को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंधन एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति इन दिशानिर्देशों उल्लंधन करते हुए पाया जाता है तो उसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 के मुताबिक निर्धारित जेल या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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