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    कार में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना, 3 दिन में आ सकता है नोटिफिकेशन

    टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु ने कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरूरत पर नया विमर्श छेड़ दिया है. खुद केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इसे लेकर ऐलान किया है कि कार में बैठे अब सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. बता दें कि इसे लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी.

    सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की हुई मौत

    महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को हुई एक कार दुर्घटना में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि इस जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनना रहा. सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे.

    पिछली सीट पर नहीं लगाते लोग सीट बेल्ट

    भारत में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगाना समझते ही नहीं हैं. यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के के कपिला भी इससे सहमत हैं कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है. बड़े शहरों और महानगरों में यह काफी कम है. छोटे शहरों में तो यह अनुपात लगभग शून्य है.

    दोनों में किसी ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट

    पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय मिस्त्री और उनके साथ पिछली सीट पर मौजूद जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी. इसके अलावा तेज रफ्तार होने और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

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