भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नुपूर शर्मा के खिलाफ चल रहे सभी केसों को एक साथ कर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी जारी रहेगी. मालूम हो कि बीते 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लोग लगाई थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी FIR को क्लब करने के अनुरोध पर सहमति जताई, ताकि उन्हें अलग-अलग राज्यों में अपना बचाव न करना पड़े. नूपुर शर्मा को बीते जून महीने BJP के प्रवक्ता पद से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद भारत के साथ-साथ कई देशों ने आपत्ति जताई थी. बता दें कि नुपूर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज है.
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि 8 जून को महाराष्ट्र में दर्ज FIR के अलावा विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को जोड़कर एक साथ जांच करे. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद लेना चाहें तो ले सकती है, पर हम अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे रहे. जब तक जांच जारी रहती है, 19 जुलाई का कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा. यानि उस आदेश के मुताबिक नुपूर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेंगी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आगे चलकर भी कोई FIR दर्ज होती है तो जांच दिल्ली पुलिस को ही ट्रांसफर होगी.