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    आयकर रिटर्न की आखिरी तिथि आज, जानें जरूरी जानकारी

    आयकर रिटर्न

    यदि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अब तक नहीं भरा है, तो आज इसे जमा करने का आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी थी।

    ऐसे में, जिन लोगों ने अभी तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें आज रात 12 बजे तक इसे दाखिल करने का अंतिम अवसर है। यदि आप इसे न करते हैं, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

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    बिलेटेड रिटर्न क्यों दाखिल किया जाता है?

    अगर आप निर्धारित समय पर आयकर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसे तय तिथि के बाद भरने का विकल्प मिलता है, जिसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है।

    उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी।

    इसके बाद, निर्धारित जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया।
    इस प्रकार, आज रात 12 बजे तक आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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    रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प किसके लिए उपलब्ध है?

    रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प उन करदाताओं के लिए होता है जो अपनी पहले दाखिल की गई आयकर रिटर्न (ITR) में हुई गलतियों या चूक को सुधारना चाहते हैं। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत प्रदान की जाती है। आयकर विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए करदाता 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

    आयकर रिटर्न की तारीख क्यों बढ़ाई गई थी?

    वित्तीय वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। यह तिथि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत बढ़ाई गई थी। इस समय सीमा विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धारा 87ए के तहत छूट पाने योग्य सभी करदाताओं को अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत, धारा 87ए के तहत कर छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर करदाता की कर देयता को शून्य कर देती है।

    क्या लोगों को जुर्माना भरना होगा?

    क्योंकि आयकर दाखिल करने की मूल तिथि 31 जुलाई 2024 गुजर चुकी है, इसलिए अब बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये तक है, तो जुर्माना 1000 रुपये होगा, और अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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