अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस यू बघेले ने दोनों को 15-15 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। साथ ही दोनों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी गई है। दिशा के परिजनों द्वारा दर्ज करवाई FIR के बाद गिरफ्तारी की आशंका से पिता-पुत्र ने अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
दिशा की मां वसंती सालियान की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। दिशा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि राणे परिवार ने उनकी बेटी को अलग-अलग मंचों पर बदनाम करने का काम किया है। दिशा की मां ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान दिशा के बारे अनाप-शनाप बयान देकर इन नेताओं ने उनकी बेटी को बदनाम किया है।
दिशा सालियान की मौत से जुड़े केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है
राज्य महिला आयोग से भी दिशा के परिजनों ने की थी शिकायत
दिशा की मां ने इस मामले में राज्य महिला आयोग से भी शिकायत की थी।
इस मामले में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने कहा था कि दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार दिशा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था और वह गर्भवती भी नहीं थीं। इसलिए नारायण राणे और विधायक नितेश राणे के खिलाफ दिशा की मौत के बारे में झूठी और बेबुनियाद जानकारी देने के आरोप में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। चाकणकर ने ट्विटर के माध्यम से अपील की थी कि दिशा के बारे में सभी गलत जानकारियां तुरंत हटा दी जानी चाहिए।
पिछले सप्ताह दोनों से मालवाणी पुलिस स्टेशन के बंद कमरे में कई घंटे पूछताछ हुई थी।
दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था।