कानपुर IIT की एक पीएचडी छात्रा से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में शासन ने तीन माह बाद पूर्व एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया है। मोहसिन खान पिछले तीन माह से लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध थे। यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पीड़िता ने भी एक सप्ताह पहले डीजीपी को मेल कर निलंबन की मांग की थी।
12 दिसंबर 2024 को आईआईटी से पीएचडी कर रही स्कॉलर ने पूर्व एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में तत्कालीन डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। जिसमें एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह और एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडेय के साथ कल्याणपुर इंस्पेक्टर भी शामिल थे।
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मोहसिन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी
एडीसीपी ने कई बार में पीड़िता के बयान दर्ज किए। कोर्ट में दर्ज बयान में भी पीड़िता ने मोहसिन पर वही आरोप लगाए थे जो एफआईआर में थे। इसी दौरान मोहसिन खान हाई कोर्ट से स्टे ले आया था, स्टे 20 मार्च तक का था। एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। शासन ने उसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व एसीपी मोहसिन खान पर कार्रवाई की है। अब मोहसिन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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एसीपी पर कार्रवाई न होने की वजह से डिप्रेशन में थी छात्रा
पूर्व एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने कई बार एसआईटी में शामिल अधिकारियों से संपर्क किया था। इसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर अपनी बात कही, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते वह डिप्रेशन में चली गई थी। एक सप्ताह पहले पीड़ित छात्रा ने डीजीपी प्रशांत कुमार को मेल करके न्याय की मांग की थी।
अब भी डीजीपी मुख्यालय से अटैच रहेंगे पूर्व एसीपी मोहसिन
एडिशनल सीपी ने बताया कि निलंबित होने के बाद भी पूर्व एसीपी मोहसिन खान डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से अटैच रहेंगे। निलंबन का लेटर कानपुर पुलिस कमिश्नरी में भेजा जाएगा। इसके बाद विभागीय जांच शुरू होगी, जिसके बाद दंड तय किया जाएगा।
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20 मार्च को हाईकोर्ट तय करेगी विवेचना होगी कि नहीं
मोहसिन खान विवेचना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। जिसमें सुनवाई की तारीख 20 मार्च लगी है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इस तारीख पर हाईकोर्ट कुछ फैसला सुना सकती है।
इन तथ्यों और सबूतों पर मिला था गिरफ्तारी पर रोक
एसीपी ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। एसीपी का केस जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह लड़ रहे थे। वकील ने हाईकोर्ट में एसीपी का पक्ष रखते हुए कहा था। एक साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था।
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हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी
मामला अभी कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट मैरिज से जुड़ा एक दस्तावेज पेश किया। इसमें छात्रा की वेस्ट बंगाल निवासी साइंटिस्ट के साथ शादी होने का दावा किया गया। इसमें मैरिज से जुड़े फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि, मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
छात्रा बोली, मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही
पीड़ित छात्रा का कहना है कि पुलिस मेरे मामले में कोई अपडेट नहीं दे रही है। मुझ पर शादीशुदा होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि मैंने शादी नहीं की। मैं पुलिस नहीं, ऊपर वाले के भरोसे हूं। अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर लूंगी। मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही।
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पीड़ित छात्रा ने एसीपी पर ये लगाए थे आरोपी
मेरी मुलाकात दिसंबर, 2023 में आईआईटी कानपुर में एसीपी मोहसिन से हुई। एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून, 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा मेरे गाइड में आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं। इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हां कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू के टिप्स दिए। यहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए। इसी बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा वह अविवाहित हैं।
अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे एसीपी
उस वक्त मैं एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। एसीपी ने मेरे साथ संबंध बनाए। इसी बीच, मुझे पता चला कि वह शादीशुदा हैं। इस बात को लेकर मेरा उनसे झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा उनका पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया। इसी साल, 27 नवंबर को एसीपी पिता बने, तब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं एसीपी के घर गई। तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे।