उन्नाव रेप कांड में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा कारणों से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी।
भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2019 को पीड़िता और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले से जुड़े पांच मामलों को लखनऊ से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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सितंबर में केंद्र की जमानत याचिका पर अदालत ने पीड़िता और परिवार से मांगा था जवाब
रेप कांड की पीड़िता, उसके परिवार और वकीलों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस सुरक्षा को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सितंबर में अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा था।
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