28 साल पहले हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर मतदान अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस आदेश के आते ही राज बब्बर को अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है।
ये फैसला लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनाई है। राज बब्बर को 2 साल के साथ 8500 रुपए की सजा सुनाई है। मई 1996 के मामले में ये सजा सुनाई है। वर्तमान समय में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके राज बब्बर तब सपा प्रत्याशी थे और उन्होंने यूपी की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की थी जिस पर सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि राहत की बात ये है कि उन्हें आज ही अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है।