राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल अग्नि कांड में कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इस मामले में दोनों आरोपियों नवीन और आकाश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया हैय कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. बेबी केयर सेंटर में 7 बच्चों की मौत के मामले में आज तक के पास मौजूद FIR की कॉपी में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं.
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FIR में सामने आया है कि, मौके पर 5 ऑक्सीजन सिलेंडर फटे हुए बरामद हुए थे. 27 ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्डिंग के अंदर और बाहर पड़े मिले थे. बेबी केयर के मालिक नवीन खींची और उसके साथियों ने अस्पताल की सुरक्षा का उचित प्रबंध न करके नवजात शिशुओं की जान को खतरे में डालकर अपराध किया है.
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बेबी केयर हॉस्पिटल सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस की कड़ी कार्रवाई
सिलेंडर ब्लास्ट से आस-पास के मकान के शीशे भी टूट गई और बिल्डिंग में आग लगने से कुछ पदार्थ बिल्डिंग के पास बने ITI कॉलेज में गिरे जिस से वहां आग लग गई और इसकी चपेट में स्कूटी और एक वैन भी आ गई है. FIR घटना के कुछ देर बाद दर्ज की गई थी, बाद में इसमें दो धाराएं IPC- 304, PIC -308 भी जोड़ी गई थीं.
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सोमवार को डॉ. नवीन ओर डॉ आकाश को लेकर पुलिस कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करने के लिए निकली. कुछ देर बार दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और यहां पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने ये मांग मान ली है. पुलिस लगातार बेबी केयर सेंटर से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने में लगी है.
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लाइसेंस किस के नाम से था खुद डॉक्टर नवीन या उसकी पत्नी के नाम इस बात का पता भी लगाया जा रहा है. जिसके लिए दिल्ली हेल्थ विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है. फायर विभाग से भी जानकारी ली जा रही है. 9 मीटर से ऊपर अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो फायर NOC की जरूरत पड़ती है, इसलिए MCD ने आज बिल्डिंग की मैपिंग भी की थी आरोपी डॉक्टरों की डिग्री की भी जांच करवाई जा रही है.
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