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    रक्षाबंधन के दौरान राखी-तिलक, मेहंदी लगाकर आने वाले विद्यार्थियों को दंडित न करें स्कूल: NCPCR

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    बाल अधिकार निकाय एनसीपीसीआर (NCPCR) ने स्कूलों को यह सुचना दी है कि वे रक्षाबंधन के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा राखी, तिलक, या मेहंदी आदि लगाने पर उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पत्र में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को सूचित किया कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई समाचार रिपोर्टों के माध्यम से देखा है कि त्योहारों के दौरान स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा बच्चों के प्रति उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएँ होती हैं।

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    एनसीपीसीआर ने कहा कि यह देखा गया है कि स्कूल रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान बच्चों को राखी या तिलक या मेहंदी लगाने की अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान करते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरटीई अधिनियम, 2009 के धारा 17 के तहत स्कूलों में शारीरिक दंड निषिद्ध है।

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    NCPCR द्वारा शीर्षकित: “बच्चों को शारीरिक दंड और भेदभाव से बचाने के लिए स्कूलों को दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक”

    शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने कहा, इसलिए, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि स्कूल ऐसी किसी भी प्रथा का पालन न करें जिससे बच्चों को शारीरिक दंड या भेदभाव का सामना करना पड़े।

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