दुबई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी, प्रिंसेस शेख माहरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने पति से तलाक लेने की घोषणा की है और तीन बार तलाक लिखकर उनसे अलग होने का निर्णय लिया है. शेख माहरा के इस पोस्ट के बाद वह काफी सुर्खियों में हैं.
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शेख माहरा ने इंस्टाग्राम पर तलाक का ऐलान किया
बता दें कि माहरा ने इंस्टाग्राम पर अपने पति से तलाक का ऐलान करते हुए लिखा है, ‘प्यारे पति, जैसा कि आप अन्य लोगों के साथ व्यस्त होंगे. इस बीच मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं और मैं आपको तलाक देती हूं. ध्यान रखना. आपकी एक्स वाइफ.’ माहरा की पिछले साल ही शादी हुई थी और अब माहरा ने अलग होने का फैसला किया है.
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माहरा ने अपनी पोस्ट में तीन बार तलाक शब्द का जिक्र किया है, ऐसे में सोशल मीडिया पूछ रहे हैं कि क्या प्रिंसेज ने तीन तलाक दिया है. ये शब्द भारत में पिछले दिनों नए कानून आने पर काफी चर्चित रहा था. आइए हम जानते हैं कि तीन तलाक क्या अरब वर्ल्ड में स्वीकार्य है और क्या महिलाएं दे सकती हैं. नहीं तो फिर प्रिंसेज के पोस्ट का मतलब क्या है? ये भी जानते हैं यूएई में तलाक लेने के क्या नियम हैं?
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यूएई में ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है तलाक
बता दें कि यूएई उन मुस्लिम देशों में शामिल हैं, जहां ट्रिपल तलाक (इंस्टेंट डिवोर्स) पर बैन लगा हुआ है. यहां कोई भी इंस्टेंट तलाक नहीं ले सकते हैं और इसे कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है. किसी भी कपल को कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग होने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा. यूएई में तलाक का प्रोसेस कोर्ट के जरिए ही शुरू होता है और कोर्ट ही आखिरी फैसला लेता है.
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ऐसे में कपल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा और कोर्ट उनके बीच सुलह की कोशिश करेगी और ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट आखिरी फैसला लेता है. यूएई के पर्सनल स्टेटस लॉ (फेडरल लॉ नंबर 28) में तलाक की कार्रवाई होती है और इसके जरिए बच्चों के अधिकारों का फैसला किया जाता है.
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