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    इमरान खान को हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में रिहा किया

    imran khan

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को उनके तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले किए गए निर्णय को पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ताजा घटनाओं के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनकी जगह अनवर उल हक केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। सन्दर्भ में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जुड़े सीनेटर अनवर उल हक इस साल के अंत तक नए चुनावों तक कार्यवाहक सरकार की नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को विघटन करने की सिफारिश की थी, जिसके कारण संविधान के अनुसार अगले 90 दिनों में आगामी आम चुनाव होने की संभावना है।

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    जेल में कीडो से परेशान थे इमरान

    इमरान खान को उनकी जेल में निरोधित रख दिया गया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान के वकीलों के अनुसार, जिनकी आयु 70 साल है, वे अटक जेल में रहने की पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां दिन में मक्खियों और रात में कीट-पतंगों के कारण उनका जीवन कठिन हो गया है।

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    ये था तोशाखाना मामला

    इमरान खान ने साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभर किए थे। उन्हें अरब देशों के दौरे के दौरान उनके स्थानीय शासकों से मूल्यवान उपहार मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी महत्वपूर्ण उपहार प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने तोशाखाने में संग्रहित करवाया था। बाद में, इमरान खान ने इन उपहारों को तोशाखाने से सस्ते मूल्य खरीदकर उन्हें ऊचे मूल्य पर बेच दिया, जिससे उन्हें बड़े लाभ हासिल हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने विधिवत अनुमति देने का निर्णय दी था।

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