डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं बदलावों के तहत अमेरिका ने 20 मार्च से H-1B वीजा को रद्द करने का फैसला किया है, जो इन सुधारों का एक अहम हिस्सा है। सवाल यह है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम को रद्द करने की वजह क्या है और इसके रद्द होने के बाद आवेदकों के पास अब कौन से विकल्प बचेंगे। आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
H-1B वीजा प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी
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फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम में गुरुवार से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें फॉरेन लेबर एक्सेस गेटवे (FLAG) पुराने आवेदनों को हटा रहा है और यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) इस प्रक्रिया के लिए एक नई प्रणाली लागू कर रहा है। बता दें कि अभी तक H-1B वीजा प्रणाली अमेरिका में काम की तलाश कर रहे विदेशी कुशल श्रमिकों के लिए एक प्रमुख मार्ग रहा है। अमेरिका के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई प्रणाली को लागू किया है।
इस नये नियम के मुताबिक 5 साल से पुराना कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम से हटा दिया जाएगा। यदि किसी मामले की अंतिम निर्धारण तिथि 22 मार्च 2020 है, तो आवेदन इस वर्ष 22 मार्च को हटा दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 19 मार्च तक पांच साल से पुराने किसी भी मामले को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। अब इसकी जगह USCIS एक नई आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसे सभी आवेदकों के लिए अधिक निष्पक्ष और समान बताया जा रहा है।
वीजा पंजीकरण शुल्क में भारी बढ़ोतरी
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पंजीकरण शुल्क भी काफी बढ़ जाएगा, जो प्रति प्रविष्टि 862 रुपये से 18,555 रुपये हो जाएगा। USCIS आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। नियोक्ताओं को पूरी H-1B याचिका दाखिल करने से पहले पंजीकरण करना होगा, जिससे USCIS को प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। नई प्रणाली कर्मचारियों के लिए बेहतर चयन निष्पक्षता और अधिक कुशल आवेदन प्रसंस्करण का वादा करती है। इससे नियोक्ताओं के खर्च भी बढ़ेंगे, जिन्हें अब यह चुनना होगा कि वे किसे प्रायोजित करते हैं।
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