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    दिल्ली-NCR: सभी स्कूल-कॉलेज अब अगले आदेश तक बंद

    दिल्ली

    प्रदूषण से हालात बिगड़ते ही कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं.

    साथ ही 21 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा गया है.

    इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है.

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल शिक्षा के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी.

    आयोग ने यह भी कहा कि दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित 11 थर्मल पावर प्लांट में से केवल पांच – एनटीपीसी झज्जर; महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर; पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल; नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा- 30 नवंबर तक चालू रहेंगे.

    आयोग ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है. हालांकि, रेलवे सेवाओं / रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) और रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं पर प्रतिबन्ध से छूट रहेगी.  

    बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को रविवार तक दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

    दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदियां

    आयोग ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में दिल्ली और एनसीआर राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की थी. 

    CAQM के निर्देशों में कहा गया है, “एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति के साथ बंद रहेंगे.”

    एनसीआर राज्य सरकारों को रविवार तक एनसीआर में कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम (डब्ल्यूएफएच) की अनुमति देने और निजी प्रतिष्ठानों को इस चलन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है.

    पैनल ने कहा, “एनसीआर में अभी भी अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारों द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए. एनसीआर राज्य और जीएनसीटीडी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करेंगे.”

    एनसीआर में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते नहीं पाए जाएं. 

    दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों की खरीद और उसे सड़क पर उतारने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

    दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में फिजिकल क्लासेस बंद करने का आदेश दिया था. आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है.

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