नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel-Maxis case) में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इस पूरक चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया है. इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है. एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
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बताया जा रहा है कि ईडी की इस चार्जशीट में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के सीए भास्कर रमन का भी नाम है. बता दें कि इस मामले की ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां जांच कर रह है.
CBI की पूरक चार्जशीट के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिया यह बयान…
इससे पहले जुलाई 2018 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस केस (Aircel Maxis case) में दाखिल पूरक चार्जशीट में CBI ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम का ज़िक्र आरोपी के रूप में किया है. इस मामले में पूर्व वित्तमंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम पहले से ही आरोपी हैं. अब इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं. हालांकि, चिदंबरम बार-बार कहते आए हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
उन्होंने कहा, ‘मैं अब कोई सार्वजनिक बयान नहीं दूंगा.’ कुल 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे तथा 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका जांच के घेरे में है. सीबीआई मामले में यह जांच कर रही है कि चिदंबरम जो कि 2006 में वित्त मंत्री थे, उन्होंने कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की तरफ से मंजूरी किस प्रकार दे दी, जबकि ऐसा करने का अधिकार केवल मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास था.
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