रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पूरी होने के एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुका खुद को जेल जाने से बचा लिया। आरकॉम ने सोमवार को टेलीकॉम उपकरण निर्माता स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान कर दिया है। इस राशि में जुर्माना और ब्याज की रकम भी शामिल है।
शीर्ष अदालत ने 19 फरवरी को न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण अपने आदेश में कहा था कि अनिल अंबानी को चार सप्ताह के भीतर पूरी रकम चुकानी होगी, वरना उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। एरिक्सन के साथ बकाया भुगतान मामले में उन्हें अदालत की अवमानना का भी दोषी पाया गया था।
आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए एरिक्सन ने 2014 में कंपनी के साथ सात साल का करार किया था। बाद में एरिक्सन ने आरोप लगाया कि आरकॉम ने उसके 1,500 करोड़ रुपये नहीं चुकाए हैं। 2018 में दिवालिया प्रक्रिया के तहत एरिक्सन महज 550 करोड़ रुपये में मामले को निपटाने पर राजी हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक आरकॉम को भुगतान का निर्देश दिया था। हालांकि, कंपनी इस डेडलाइन तक सिर्फ 118 करोड़ रुपये दे सकी थी।
अनिल अंबानी ने संकट की इस घड़ी में मदद के लिए अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी, भाभी नीता अंबानी को धन्यवाद दिया।एरिक्सन का 550 करोड़ रुपये बकाया भुगतान किए जाने के बाद अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है।
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