वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2021 पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण के तीसरे बजट से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। उम्मीदों के विपरित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से लोग आयकर में छूट की आश लगाए बैठे थे। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया है साथ अब ऐसे लोगों को रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही लागू होगा। पुराने इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है। यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है। जबकि जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।
वहीं जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख से 12.5 लाख रुपये के बीच में है उन्हें 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। जबकि 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की इनकम पर पहले की तरह 25 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ जिनकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है उन पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है।