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    Xiaomi के लिए बड़ी मुसीबत, 5551 करोड़ रुपये वसूली को मिली मंजूरी

    विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) की धारा 37A के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने शाओमी इंडिया के खिलाफ हजारों करोड़ रुपये की जब्ती के आदेश को मंजूरी दे दी है। FEMA के प्रावधानों के तहत Xiaomi Technology India Private Limited के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्ती का आदेश पारित किया गया है। इसके तहत कंपनी से 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए जाएंगे। यह भारत में होने वाली अभी तक की सबसे बड़ी जब्ती होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार यानी 30 सितंबर, 2022 को यह आदेश दिया है। बता दें कि ED ने जब्ती का आदेश FEMA के तहत 29 अप्रैल, 2022 को दिया था। उसके बाद इसे संबंधित ऑथोरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था। डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। 

    Xiaomi India से होगी इतनी वसूली

    यह अभी तक भारत में होने वाली सबसे बड़ी जब्ती का आदेश है। इससे पहले इस बड़ी जब्ती देश में पहले कभी नहीं हुई है। प्राधिकरण ने 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी इस मामले में सही है। Xiaomi India ने 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा Xiaomi इंडिया द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर ट्रांसफर की गई है। 

    भारत में नियम के तहत इस प्रकार के अप्रूवल का अधिकार Foreign Exchange Violations के पास है। Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FEMA की धारा 37A के तहत आदेश जारी किया गया है। Xiaomi MI के ब्रांड नाम के तहत देश में मोबाइल फोन का एक व्यापारी और वितरक है और Xiaomi India चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 

    ईडी के अनुसार, शाओमी ने साल 2014 में अपना काम भारत में शुरू किया था। उसके अगले साल से ही यानी 2015 में फंड्स को विदेश भेजने शुरू कर दिया था। ED का आरोप है कि कंपनी ने रॉयल्टी देने की आड़ में 5551.27 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा विदेश में आधारित तीन कंपनियों को भेजीं हैं। इसमें एक ग्रुप की ही कंपनी है। बाकी दो कंपनियां अमेरिका में बेस्ड हैं, लेकिन उन्हें भेजी गई रकम का मकसद भी Xiaomi ग्रुप की कंपनियों को फायदा पहुंचाना ही है।

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