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    तमिलनाडु के यूट्यूबर को 6 माह की न्यायिक हिरासत, न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की कही थी बात

    Madras High Court

    चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने जाने माने यू ट्यूबर सावुक्कु शंकर (Savukku Shankar) को छह माह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शंकर के खिलाफ उच्च न्यायपालिका के खिलाफ मामला दर्ज है। कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और अवमानना का मामला दर्ज किया है।

    सोशल मीडिया मंच पर शब्दों का व्यापक असर

    यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सोशल मीडिया मंच पर शब्दों का व्यापक असर होता है इसलिए कोर्ट व कानून का सम्मान प्रभावित होगा। कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलाजी को निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि इस इंटरव्यू व आलेख को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

    यूट्यूबर ने न तो मांगी माफी और न ही अपनी गलती को किया स्वीकार

    22 जुलाई को यूट्यूब चैनल के एक इंटरव्यू में यूट्यूबर ने कहा था कि पूरी न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस जी आर स्वामीस्वामीनाथन और बी पुगलेंदी शामिल हैं। इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में जजों और कोर्ट के खिलाफ यूजर्स ने टिप्पणी की है। बेंच ने कहा कि यूट्यूबर द्वारा दिया गया बयान कोर्ट व जजों को लोगों के सामने नीचा दिखाने वाला है। यदि अवमानना करने वाला अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग लेता तो हम मामला खत्म कर देते।

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