2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर गवाहों को धमकाने के आरोपों पर जवाब मांगा। कोर्ट ने उनके वकील से हलफनामा पेश करने को कहा।
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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा पेश करने का आदेश
2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। वह फिलहाल जमानत पर हैं। एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि आशीष मिश्रा गवाहों को धमका रहे हैं। हालांकि, उनके वकील ने आरोपों से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा से चार हफ्ते में हलफनामा पेश करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में न रहने का आदेश दिया। 26 सितंबर को उन्हें एनसीआर में रहने की अनुमति मिली, और निचली अदालत को लखीमपुर खीरी मामले की जल्दी सुनवाई का निर्देश दिया।
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