आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का आगे क्या होगा? केजरीवाल क्या प्लानिंग कर रहे हैं? भाजपा सरकार के लिए कैसे खड़ी हो सकती है मुश्किल?
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, वहीं अरविंद केजरीवाल खेमे में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल रखा है। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का आगे क्या होगा? केजरीवाल क्या प्लानिंग कर रहे हैं? भाजपा सरकार के लिए कैसे खड़ी हो सकती है मुश्किल?
पहले जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रासफर-पोस्टिंग मामले में क्या आदेश दिया था?
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले दिनों फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं।