कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का कल्चर बढ़ गया है। भारत में इस कल्चर को तेजी से अपनाया जा रहा है। अब वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। बयान में कहा गया कि इसका फायदा 50 फीसद कर्मचारियों को ही मिल सकता है।
हालांकि ये सुविधा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई (Special Economic Zones- SEZ) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वाणिज्य विभाग ने वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 43ए, 2006 अधिसूचित किया है।
बयान में कहा गया कि उद्योंगे की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के प्रावधानों को लेकर मांग की गई थी। उद्योगों की मांग को देखते हुए ही अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने बताया कि एसईजेड के लिये समान रूप से डब्ल्यूएफएच नीति लागू करने की मांग की जा रही थी।