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    बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद Rapido ने महाराष्ट्र में बंद कीं सभी सर्विसेज

    Rapido

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने के लिए एक निर्देश जारी किया है. इसकी वजह है कि कंपनी इस बात को लेकर भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफल रही है कि उसके पास ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस नहीं है और वह अवैध रूप से काम कर रही है. रैपिडो शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाएं बंद करने पर सहमत हो गई. इसमें टूव्हीलर पैसेंजर सर्विस, टूव्हीलर पार्सल सर्विस और ऑटो सर्विस शामिल है.

    यह रोक 20 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे किसी न किसी रूप में अपना रुख स्पष्ट करना होगा. कोर्ट की बेंच पुणे और मुंबई में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं की संचालक रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह याचिका राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2022 को कंपनी को जारी की गई उस कम्युनिकेशन के खिलाफ थी, जिसमें उसे बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की अनुमति देने से इनकार किया गया था.

    कर्नाटक में अवैध हैं Ola, Uber Rapido के ऑटो

    कर्नाटक में अवैध घोषित हो चुके हैं Ola, Uber Rapido के ऑटो इससे पहले अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido Bike Taxi) के ऑटो को अवैध घोषित कर दिया गया था. कर्नाटक ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला की पेरेंट कंपनी ANI Technologies, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी किया था. राज्य सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के ऑटो अवैध हैं और आदेश दिया गया था कि इनकी ऑटो सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए. साथ ही यात्रियों से, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए.

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