महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि सीएम ने कहा है कि वे इसे लॉकडाउन का नाम नहीं देंगे। ये प्रतिबंध बुधवार रात 8 बजे से लागू होंगे। राज्य के नाम संबोधन में उद्धव ठाकरे ने बुधवार सुबह से राज्य में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध अगले 15 दिन के लागू रहेंगे।
इस संबोधन के दौरान ठाकरे ने कहा कि- महाराष्ट्र में आज 60,212 नए COVID19 मामले आज सामने आए हैं। हम अपने हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं लेकिन वो दबाव में हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है। बेड और रेमेडिसविर की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में मैं प्रधान मंत्री से बात करूंगा कि वह हमें चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में IAF सहायता प्रदान करने के लिए आसपास के राज्यों से अनुरोध करें।
मुंबई में 7,898 नए कोविड मामले और 26 मौतें
मुंबई में 7,898 नए कोविड मामले और 26 मौतें दर्ज़ की गई। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,35,017 हो गई है।
ठाकरे की इस घोषणा से पहले महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने बयान जारी कर कहा कि- हमने कड़ी पाबंदियां लगाई। रात्रि कर्फ्यू लगाया गया परन्तु कोविड के मामले कम नहीं हो रहे। इसलिए अब कड़क SOP बनाकर मुख्यमंत्री और बाकी नेता कुछ निर्णय लेंगे। आज शाम तक कुछ निर्णय आना चाहिए।
लॉकडाउन जरूरी सेवाओं में क्या-क्या शामिल
अस्पताल,क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी अन्य मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी.
वेटनरी सर्विस, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप खुली रहेंगी.
ग्रॉसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी अन्य दुकानें खुली रहेंगी.
कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज भी जारी रहेंगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट: एयरप्लेन, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो, पब्लिक बस की सेवा जारी रहेगी.
अन्य देशों के डिप्लोमैट संबंधी दफ्तर भी खुले रहेंगे.
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्री मानसून गतिविधियां भी जारी रहेंगी.
बैंक संबंधी भी सभी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी.
ई-कॉमर्स की सेवा (केवल जरूरी सामानों के लिए) जारी रहेगी.
मीडिया संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी.
पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईट संबंधी सेवा भी जारी रहेगी.
कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा बढ़ाने को कहा गया है.
निर्माण में जुटे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था की जाएं
रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी या टेक अवे कर पाएंगे