• Sun. Dec 22nd, 2024

    महाराष्ट्र : सर्वोच्च बलिदान देने वाले अफसर की पत्नी को वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार सरकार

    soldier

    महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने जम्मू कश्मीर में चार साल पहले ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के एक मेजर के परिवार को वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने मेजर अनुज सूद की विधवा आकृति सूद के 2019 और 2020 के दो सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए लाभ (मौद्रिक) की मांग को मंजूरी दी। अनुज सूद ने 2 मई, 2020 को अपनी जान गंवा दी थी, वे आतंकवादी ठिकानों से बंधक बनाए गए नागरिक को बचा रहे थे। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था।

    Also read:UAE Cities Grapple with Heavy Rainfall, Disrupting Daily Life

    महाराष्ट्र न्यायालय की निर्देश: वित्तीय सहायता के लिए सरकार को फैसला करने का निर्देश

    राज्य सरकार ने पूर्व में कहा था कि सूद का परिवार लाभ और भत्ते का पात्र नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव केवल उन लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं या जो  लगातार 15 साल या उससे अधिक समय तक महाराष्ट्र में रहे। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने इससे पहले सरकार को निर्देश दिया था कि वह सूद के मामले को विशेष और असाधारण मामले के तौर पर देखे और शहीद के परिवार को वित्तीय सहायता देने पर फैसला करे। अदालत ने कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो अदालत उचित आदेश पारित करेगी।

    Also read:महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बेमौसम बारिश से 10 की मौत; अवैध दस्तावेजों के साथ दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

    महाधिवक्ता की संवाद: हाईकोर्ट के फैसले की सराहना

    महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने बुधवार को हाईकोर्ट की पीठ को बताया कि सरकार ने विशेष मामले के तौर पर सूद के परिवार को लाभ देने का फैसला किया है। सरकार ने एक करोड़ रुपये (आकृति को 60 लाख रुपये और सूद के पिता को 40 लाख रुपये) और आकृति को 9,000 रुपये मासिक भुगतान करने का फैसला किया है। पीठ ने सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थिति का सम्मान किया है।

    Also read:IPL-2024 में आज GT vs DC

    Share With Your Friends If you Loved it!