कर्नाटक में हिजाब विवाद में एक याचिकाकर्ता हाज्रा शिफा ने आरोप लगाया है कि उनके पिता और भाई पर उडुपी में भीड़ ने हमला किया है। घटना सोमवार की है। उन्होंने बताया है कि इस हमले में उनका भाई बुरी तरह घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याचिकाकर्ता हाज्रा शिफा का आरोप- भीड़ ने पिता और भाई को पीटा, नहीं डरूंगी ।
शिफा ने हमले के बाद ट्वीट किया, ‘क्या अपने हक की मांग करना गुनाह है? हिजाब पहनने की मांग पर भीड़ ने मेरे परिवार पर हमला किया है।
भीड़ ने हमारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं डरूंगी और मजबूती से लड़ूंगी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अब तक क्या-क्या हुआ
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर अब तक सात दिनों की सुनवाई हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि इस्लाम धर्म में सिर पर कपड़ा लेकर चलने की बात कही गई है, इसलिए बैन नहीं लगाया जा सकता है।
वहीं एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की आजादी देता।
कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है।
उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना।
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद की सुनवाई का अपडेट ।
उडुपी से शुरू हुआ था विवाद
31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्रों को क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया गया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ।
8 फरवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह केस बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।
बड़ी बेंच के सामने सुनवाई के लिए कुल आठ याचिकाएं हैं।