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    सरकार ने आधार कार्ड नियम में किया संशोधन, 10 साल में एक बार आधार को अपडेट कराना होगा अनिवार्य

    अगर आपका आधार कार्ड बने 10 साल पूरे हो गए है. तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. केंद्र सरकार ने कहा है कि आपको आधार कार्ड में कुछ जानकारियां अपडेट करवा लेनी चाहिए. सरकार ने आधार नियम में कुछ संशोधन करते हुए कहा है कि, आधार संख्या प्राप्त किये आपको 10 साल पूरा हो गए है, तो कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट करा सकते है. सरकार ने इस बारे में आधार कार्ड धारकों से अनुरोध किया है.

    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘‘आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी….’’

    आईटी मंत्रालय से अधिसूचना जारी

    सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार में संबंधित जानकारी की समय-समय पर सटीकता सुनिश्चित होगी. अधिसूचना में कहा कि, आधार कार्ड के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण-पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित करनी होगी.

    UIDAI ने किया था आग्रह

    जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया है. आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था. यूआईडीएआई ने कहा था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को फिर अपडेट नहीं कराया है, तो वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं.

    ऑनलाइन कर सकते है अपडेट

    यूआईडीएआई लोगों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है. यह माय आधार पोर्टल पर ‘डॉक्यूमेंट्स अपडेट’ लेकर आया है. इस सुविधा का उपयोग माय आधार पोर्टल और माय आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं.

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