दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसके चलते एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करना पड़ा है. ग्रैप-4 के तहत हाईवे और फ्लाईओवर जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स समेत सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा.
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इसके अलावा ग्रैप 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में 9वीं तक और 11वीं क्लास भी अब हाईब्रिड मोड में चलेगी. यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्कूल चलेंगे. सिर्फ दसवीं और 12वीं क्लास का फैसला स्कूल ले सकता है. ग्रैप 3 में पहले से ही पांचवीं क्लास तक हाइब्रिड मोड लागू किया गया था.
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दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू
दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार (16 दिसंबर) की रात 10 बजे 400 को पार कर गया. रात को नौ बजे ये बढ़कर 399 तक पहुंच गया था. एयर क्वालिटी में आई इस गिरावट के बाद CAQM ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई. इसके बाद GRAP-4 को लागू करने का फैसला किया गया.
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ग्रैप 4 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कूलों को अनिवार्य रूप से 9वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. हालांकि पैरेंट्स ऑप्शन चुन सकेंगे. इसके अलावा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का निर्णय भी ले सकती है.
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बता दें कि इससे पहले सोमवार (16 दिसंबर) को दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी पर नजर रखने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने ग्रैप 3 लागू किया था. यहां शाम चार बजे दर्ज किया जाने वाला दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार को 379 दर्ज किया गया था. इसके बाद ये बढ़ता चला गया और रात दस बजे ये बढ़कर 400 तक पहुंच गया जो कि काफी गंभीर माना जाता है. इसके बाद ग्रैप 4 लागू करना पड़ा.
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