भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदूषण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस नए कानून के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने सभी सरकारी वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें वे कारें भी शामिल हैं जिनका रजिस्ट्री में नवीनीकरण किया गया है। इन सभी कारों को एक पंजीकृत कबाड़ केंद्र में नष्ट किया जाएगा।
ये वाहन होंगे स्क्रैप
इस नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वहना को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इन गाड़ियों में किसी भी सेना का कोई भी वाहन शामिल नहीं होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।
पिछले साल से चल रही तैयारी
पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट अनाउंसमेंट जारी कर बताया था कि 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ किया जाना है। यह नियम सभी निगमों और परिवहन विभाग की बसों और वाहनों पर लागू होना था। सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों सहित प्रभावित पक्षों को सुझाव और आपत्तियां देने के लिए 30 दिन का समय दिया। अब, मसौदा नियम लागू होने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल नवंबर में कहा था हम 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की तैयारी में हैं, उनके अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस नियम से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर किया था। जिसे सभी राज्य सरकारें भी अपनाएंगी।