अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा किए गए गिरफ्तारी के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी है. इस मामले को तीन जजों की बेंच के समक्ष रख दिया गया है. केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी का मुकाबला किया था, लेकिन मामला अब भी चलता रहेगा.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है. लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है. इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा. इसी बीच दिल्ली भाजपा ने बिजली के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला. इस दौरा BJP के नेता आरपी सिंह ने कहा कि ‘जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बिच का निर्णय है. और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता की आप अपराध मुक्त हो गए हैं.‘
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न
मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित तीन सवाल उठाए, मामला बड़ी पीठ के पास भेजा. आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया. उन्होंने लिखा, ‘मोदी जी, झूठे मामले दर्ज करके सच्चाई को कब तक कैद रखेंगे? पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है. चाहे ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी का मानना है कि केजरीवाल को ईडी ने झूठे मामले में फंसाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है.’
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आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, “अंतरिम जमानत किसी के द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है. अंतरिम जमानत का मतलब है कि केस चलने तक व्यक्ति जेल से बाहर रह सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे.” उन्होंने कहा, “शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकलकर काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं. लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है.”
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