सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर निर्णय सुनाएगा, जिसमें उन्होंने शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. इससे पहले SC में केजरीवाल की इस याचिका पर 17 मई को सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरखित रख लिया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं.
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली HC के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. दिल्ली HC ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ED के पास कोई विकल्प नहीं बचा था.
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केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत विवाद
अरविंद केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. एक निचली अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी. हालांकि, ED ने अगले दिन दिल्ली HC का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी गिरफ्तार किया था.
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