मानहानि के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को 17 अप्रैल को समन भेजा था। शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सम्मन जारी किया गया था। संजय राउत और अन्य नेताओं ने एक बयान में कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट ने 2000 करोड़ रुपये में शिवसेना का सिंबल खरीदा था।
राहुल रमेश शेवाले ने अपनी याचिका में ये भी मांग कि संजय राउत, उद्धव को इस तरह के बयान भविष्य में भी देने पर कोर्ट रोक लगाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है और दूसरे पक्ष को बिना ऑर्डर पास नहीं करेगी।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने कहा कि राउत और अन्य ने चुनाव आयोग जैसी संस्था के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था हर तरह के जवाब देने में सक्षम है।