1 फरवरी से डीटीएच व केबल उपभोक्ताओं के लिए लागू हो रहे नए नियमों पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बड़ी राहत दी है। नियमों में बदलाव से लोगों को अपने मासिक बिल पर काफी राहत मिलने की संभावना है।
ट्राई ने 100 चैनलों के लिए 130 रुपये और जीएसटी अतिरिक्त तय किया था।
इस हिसाब से हर महीने लोगों को 100 एसडी चैनलों के लिए 155 रुपये और इसके बाद प्रत्येक 25 चैनलों का पैक को चुनने के लिए 20 रुपये प्रति पैक देना होगा।
हालांकि अगर दर्शक एचडी चैनल देखना चाहते हैं तो फिर उनको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा देना होगा।
ट्राई के नियमों के मुताबिक एक एचडी चैनल देखने के लिए दो एसडी चैनलों के बराबर पैसा देना होगा।
ग्राहक 100 चैनलों में पे चैनल, ए-ला-कार्टे या फिर एफटूए चैनलों में से किसी को भी चुन सकेंगे।
ट्राई ने जोर देकर कहा है सभी तरह के चैनल चुनने का अधिकार केवल ग्राहकों के पास है और कोई भी डीटीएच या फिर केबल कंपनी चैनल लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
ट्राई ने कहा है कि 100 फ्री टू एयर चैनल चुनने का अधिकार ग्राहक के पास रहेगा।
पहले दूरदर्शन के 26 चैनलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था।
अब ग्राहक चाहे तो यह चैनल लेना छोड़ सकता है। इससे ग्राहक आसानी से अपने पंसदीदा 100 एसडी चैनलों को चुन सकता है।
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