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    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे मोदी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत एक साल की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन बांटने का फैसला किया. वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि इस कदम से 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इस कदम से 81.35 करोड़ से अधिक एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित होंगे. इससे पहले, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं प्रदान किया जाता था. 

    गोयल ने बताया कि खाद्यान्न, जो अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रदान किया जा रहा था, उसे भी एनएफएसए कोटा के तहत शामिल किया जाएगा.

    मुफ्त राशन योजना के तहत मिलेगा इतना गेहूं-चावल

    इस प्रकार पीएमजीकेएवाई को दिसंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. शुक्रवार के फैसले से पहले एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा था. अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता है.

    एनएफएसए के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो चावल और एनएफएसए के तहत दो रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाता है. अब यह सब लाभुकों को नि:शुल्क दिया जाएगा.

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