सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि इन पर लगने वाली जीएसटी दर में इजाफा किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले तर्कसंगत दरें तय करने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है. हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा.
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महंगे हो जाएंगे तंबाकू प्रोडक्ट्स
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, GST Rates को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी की दर को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की. अगर सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाता है, तो इन प्रोडक्ट्स के दाम में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.
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कपड़ों पर लगने वाले टैक्स में बदलाव संभव
एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा गया है कि बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में GoM ने ये फैसला किया है. यहां बता दें कि 35 फीसदी की ये जीएसटी दर मौजूदा चारों स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी. जीओएम ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर टैक्स रेट्स को भी तर्कसंगत बनाने के साथ ही समेत 148 आइटम्स की दरों में बदलाव की सिफारिश की है.
मंत्रियों के समूह ने 1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की है, तो वहीं 1,500 से 10,000 रुपये तक कीमत वाले कपड़ों पर 18 फीसदी और इससे अधिक वैल्यू वाले कपड़ों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाए जाने की अनुशंषा की गई है.
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21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी रेट्स में बदलाव की जो सिफारिश की है, उसकी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपी जाएगी और इस पर आखिरी फैसला 21 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक में लिया जाएगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में GST Counsil की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है.
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