वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मसाजिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है।
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शुक्रवार को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। था। हालांकि, आदेश में सर्वे से परिसर के वजूखाने को बाहर रखा गया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है।
सितंबर 2022 में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रोक का हवाला देते हुए, मस्जिद समिति- अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक ऑनलाइन विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
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